देहरादून: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जीएसटी सुधार केवल टैक्स में कटौती नहीं है बल्कि यह देश के प्रत्येक नागरिक की जीत है। रविवार को एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत के प्रत्येक राज्य के त्योहारों को ध्यान में रखते हुए, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दीपावली से पूर्व जीएसटी सुधारों को लागू करने के निर्देश से बहुत पहले ही इन्हें लागू करने का निर्णय लिया गया है।
हानिकारक चीजें महंगी।
इसके अतिरिक्त, सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला, शीतल पेय और महंगी लग्जरी कारों सहित हानिकारक या अत्यधिक विलासितापूर्ण मानी जाने वाली वस्तुओं पर 40 परसेंट की विशेष कर सीमा लागू की गई है. सीतारमण ने कहा कि जिन 99 प्रतिशत वस्तुओं पर पहले जीएसटी के तहत 12 परसेंट कर लगता था, अब उन पर सिर्फ पांच परसेंट कर लगेगा।
4 कैटेगरी थीं जीएसटी में पहले
2 स्लेब अब कर दिए सरकार ने
सभी वर्ग को मिलेगा फायदा
भारत के लिए कर सुधार कार्यक्रम में अपने संबोधन में सीतारमण ने कहा कि जीएसटी का लाभकारी प्रभाव सुबह की शुरुआत से लेकर रात के सोने तक सभी उत्पादों पर रहेगा, सीतारमण ने कहा, “पहले, जीएसटी में चार श्रेणियां थीं, अब, हमने इसे दो स्लैब पाच परसेंट और 18 परसेंट में सरलीकृत कर दिया है, जिन वस्तुओं पर 12 परसेंट और 18 परसेंट कर लगता था, उन्हें बड़े पैमाने पर पांच प्रतिशत के निचले स्लैब में स्थानांतरित कर दिया गया है.
विंटर सेशन में पेश हो सकता है बीमा संशोधन विधेयक
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) की अनुमति देने वाला बीमा संशोधन विधेयक संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। संसद का शीतकालीन सत्र आमतौर पर नवंबर के उत्तरार्ध में शुरू होता है और क्रिसमस से पहले समाप्त होता है. जब उनसे पूछा गया कि क्या बीमा क्षेत्र में एफडीआइ को और उदार बनाने वाला विधेयक आगामी शीतकालीन सत्र में संसद में पेश किया जा सकता है, तो उन्होंने कहा मुझे उम्मीद है।